जबलपुर: कृषि अधिकारियों ने विकासखण्ड मझौली के ग्राम पोंडा स्थित श्रीराम कृषि केन्द्र एवं पौड़ी कलां स्थित पूर्णिमा कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया तथा अनियमितताएं पाये जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा मनीषा पटेल एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मझौली जे एस राठौर द्वारा किये गये निरीक्षण में दोनों निजी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस स्टाक रजिस्टर एवं विक्रय अभिलेखों का परीक्षण किया गया।
इनमें पोंडा स्थित श्री राम कृषि केन्द्र के कीटनाशक लाइसेंस में बिना प्रिसिंपल सर्टिफिकेट दर्ज हुये तीन कंपनियों के कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी दवाओं का भण्डारण पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण हेतु बीज का नमूना लिया गया।इसी प्रकार पौंडी कला स्थित पूर्णिमा कृषि केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कीटनाशक लाइसेंस में पांच कंपनी के प्रिसिंपल सर्टिफिकेट जुडे बिना कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक का भण्डारण पाया गया। कीटनाशक अधिनियम 1968 का उलंघन होने पर भंडारित कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशको का तत्काल विक्रय प्रतिबंधित कर जब्ती की कार्यवाही की गई एवं विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
