जबलपुर: व्यापार में पार्टनर बनाने के नाम पर 4 लाख 50 हजार रूपये लेकर हड़पने वाले के खिलाफ माढ़ोताल पुलिस ने धोखाधडी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक श्रीमति लक्ष्मी साहू 57 वर्ष निवासी कटंगी रोड रिमझा टगर ने लिखित शिकायत कि उसके पति का 8 नवम्बर 2011 में हो गया था। जिसके बाद बेटा रोहित साहू हवा पंचर की दुकान का काम कर उसका एवं उसकी विकलांग बेटी का भरण पोषण करता था। वह पहले आई.टी.आई शिव धाम कलोनी में रहती थी जहां खुद का मकान था लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जिस कारण उसे अपना मकान बेचना पड़ा और वह टगर में मकान बनाकर रहने लगी ।
कुछ माह पहले उसका रिश्तेदार धीरेंद्र कुमार साहू 39 वर्ष निवासी. गली नं.3 शिवाजी नगर फेस- 2 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड उसके घर आया था। धीरेंद्र कुमार साहू का लोवर का कारखाना था जिसमें धीरेंद्र कुमार साहू द्वारा उसके बेटे रोहित साहू को अपने व्यापार में पार्टनर बनने की बात कही गई और पार्टनर बनने के लिए व्यापार में साथ मिलकर कुछ पैसे लगाने की बात कही गई .
उसके बेटे रोहित साहू का हवा पंचर का काम ठीक से नहीं चल रहा था बेटे को रोजगार मिल जाएगा यह सोचकर धीरेंद्र कुमार साहू को 6 अपै्रल 23 को 4 लाख रुपए धीरेंद्र के खाते में ट्रांसफर की एवं 50 हजार रूपये नगद दिये। रूपये देने के दो-तीन माह बाद उसे समाज के लोगों से पता चला की धीरेंद्र साहू द्वारा उस जैसे समाज के और लोगों से इसी तरह से लालच देकर रूपये लेकर ठगी की गई है। धीरेंद्र साहू आज दिनांक तक उसके रूपये नहीं लौटाये है। पुलिस ने धीरेन्द्र साहू पिता 39 वर्ष निवासी गली नं.03 शिवाजी नगर पेस 02 दीन दयाल वार्ड थाना माढ़ोताल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।