चार डोडाचूरा तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास  

नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा टाटा मैजिक टैम्पो में 111.150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले तीन आरोपीगण (1) अषोक पिता मांगीलाल मीणा, उम्र-45 वर्ष, (2) दिनेष पिता रामलाल मीणा, उम्र-45 वर्ष, (3) गणेष पिता लच्छीराम, उम्र-50 वर्ष तथा मोटरसायकल से पायलेटिंग करने वाले एक आरोपी (4) गणपत पिता केषुराम मीणा, उम्र-30 वर्ष, सभी निवासीगण-ग्राम कुलथाना, थाना हतुनिया, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 8/15(सी), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेष कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 05.11.2024 को रात्री के लगभग 10-11 बजे बिलसरी-कुलथाना रोड़ की हैं। कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की टाटा मैजिक टैम्पू में ग्राम कुलथाना क्षैत्र से कुछ व्यक्ति राजस्थान के मेवाड़ क्षैत्र से आये किसी व्यक्ति को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी बिलेसरी-कुलथाना रोड़ पर होना हैं, मैजिक वाहन की पायलेटिंग एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसायकल से कर रहा हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर नाकाबंदी किये जाने लाल रंग की मोटरसायकल तथा टाटा मैजिक वाहन आता हुवा दिखाई दिया, जिसको घेराबंदी कर रोका गया। निवारक दल द्वारा आगे की कार्यवाहीं किये जाने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से दोनो आरोपीगण व वाहन को कार्यालय उपनाराकोटिक्स आयुक्त, नीमच ले लेकर आया गया, जहाँ पर टाटा मैजिक की तलाषी लिये जाने पर उसमें 6 कट्टों में कुल 111.150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला। मोटरसायकल, टाटा मैजिक वाहन व डोडाचूरा को जप्त किया गया तथा चारो आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर टाटा मैजिक वाहन में डोडाचूरा की तस्करी एवं मोटरसायकल से उसकी पायलेटिंग किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता श्रीमती नीरा यादव एवं सुश्री निषा घारू द्वारा किया गया।

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