जवाब सुने बिना नहीं चलेगा बुलडोजर: हाईकोर्ट 

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सागर निवासी महेंद्र कुमार नवैया को राहत देते हुए उनकी संपत्ति के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के जवाब और दस्तावेजों पर विचार किए बिना कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने दलील दी कि 29 मईए 2025 के ध्वस्तीकरण नोटिस के जवाब में विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर विचार किए बिना ही मकान तोडऩे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित भूमि उसके पिता को पट्टे पर मिली थी और वह वर्तमान में उसका वैध उत्तराधिकारी व कब्जाधारी है।

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