इंदौर में डीआरटी की नई बेंच की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

इंदौर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) की अतिरिक्त बेंच स्थापित करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों से छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

उक्त याचिका अधिवक्ता मुकुंद चौधरी द्वारा दायर की गई है, जिसमें इंदौर में डीआरटी की अलग बेंच स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए डीआरटी की एक से अधिक बेंच स्थापित की गई हैं. इसी आधार पर इंदौर में भी अलग बेंच की आवश्यकता बताई गई है.

याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर कहा गया कि इंदौर और आसपास के क्षेत्र में मामलों की संख्या और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं, जिससे एक अतिरिक्त बेंच स्थापित करना जरूरी हो गया है. खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता को सात कार्य दिवस के भीतर प्रोसेस फीस जमा कर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस भेजने के लिए कहा गया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वे एक आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवादी क्रमांक 3, रजिस्ट्रार डीआरटी जबलपुर का नाम हटाने का अनुरोध करेंगे, जिसे याचिका में त्रुटिवश शामिल कर लिया था. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने की.

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