इंदौर:प्रदेश की जेल व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. 1968 के पुराने मध्य प्रदेश जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं. प्रस्तावित बदलावों में पहली बार यह तय किया है कि अब पांच कैदियों पर एक शौचालय सीट उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अभी तक आठ कैदियों पर एक शौचालय की व्यवस्था प्रचलन में रही है.
जानकारी के अनुसार, जेलों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई पुराने और अप्रासंगिक नियम हटाए जा रहे हैं. इसके साथ ही केंद्रीय और जिला जेलों में कैदियों के कपड़े मशीनों से धोने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी की गई है, जिससे स्वच्छता और प्रबंधन दोनों में सुधार हो सके. सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव जेलों में बढ़ती भीड़ और मानवाधिकार मानकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं.
नए प्रावधान लागू होने के बाद जेलों में रहने की परिस्थितियों में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि इन नियमों को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी होना अभी बाकी है. जेल सूत्रों का कहना है कि जेल मैनुअल को समय के अनुसार अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है. प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य कैदियों को बेहतर सुविधाएं देना और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है. जैसे ही शासन स्तर से अंतिम आदेश जारी होंगे, उसी के अनुसार अमल शुरू किया जाएगा.
