सीहोर। महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया.एसडीओपी पूजा शर्मा ने बालिका सुरक्षा संबंधी कानून पॉक्सो अधिनियम की जानकारी दी. प्रशिक्षण में पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रभारी डॉ जेडी कोरी ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण सामाजिक कुप्रथा होने के साथ ही दंडनीय अपराध भी है. इसे रोकने के लिए मुखबिर योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए तक पुरस्कार दिया जाता है और संबंधित सोनोग्राफी सेंटर पर कार्यवाही की जाती है. जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानेश खरे ने योजनाओं की जानकारी दी. प्रशिक्षण में डॉ पुष्पा कनौजिया, गब्बू परमार, सुनीता गन्नौर, सुष्मिता बिल्लोरे आदि मौजूद थे.
बालिकाओं की सुरक्षा पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण
