जबलपुर: विजय नगर क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शनि उर्फ मयंक को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री की अदालत ने आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से एडीपीओं अनूप जैन ने बताया कि आयुष्मान उर्फ रामू केशरवानी विजय नगर में होटल का संचालन करता है।
18 सितंबर 2014 को जब वह दमोह नाका से अपनी होटल जा रहा था, उसी समय दीनदयाल चौक के पास आरोपी शनि दुबे ने उसे रोक लिया और गालीगलौज करते हुए आयुष्मान उर्फ रामू पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसके सीने में दाहिने तरफ व पैर के घुटने में गंभीर चोट आ गई। पीडि़ता भाई सुरेश केशरवानी पीछे से पहुंचा और उसने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मामले की शिकायत विजय नगर थाने में दर्ज करायी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
