मंडला। मण्डला में स्कूल बसों की चैकिंग की गई जिसमे माननीय सूप्रीम कोर्ट गाईडलाइन अनुसार स्कूली बसों में बसों के रंग, फर्स्टएड बाक्स, अग्निशामक यंत्र, एस.एल.डी, व्हीएलटीडी, सीसीटीव्ही कैमरा, जीपीएस आदि उपकरणों की जांच की गई स्कूली बसों में फिटनेस, बीमा, परमिट, ड्रायविंग लायसेंस आदि दस्तावेजों को चैक किया गया। स्कूल बसों में कमी पाये जाने पर 06 स्कूल बसों पर 3000/- रूपयों की चालानी कार्यवाही की गई एवं स्कूल प्रबंधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मापदण्डों का पालन सुनिश्क्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
गण्डला-नैनपुर मार्ग पर यात्री बसों पर चैकिंग अभियान चलाकर बसों में किराया सूची, दिव्यांगों को किराया में छूट संबंधी स्टीकर चस्पा किये गये एवं वाहन चालक एवं परिचालकों को निर्देशित किया गया कि यात्रियों का किराया, किराया सूची के अनुसार ही लें, अधिक किराया लेने या अन्य शिकायतें प्राप्त हान पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सचेत भी किया गया। चैकिंग के दौरान 21 वाहनों की जांच की गई, जिसमें वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, लायसेंस, मोटरयान कर एवं ओव्हर लोडिंग आदि की जांच की गई। नियम विरुद्ध पाये जाने पर 07 यात्री बसों पर 31,000/- रूपये की चालानी कार्यवाही की गई ।
बिना परमिट संचालित बस जप्तः चैंकिग के दौरान 1 बस बिना परमिट रावालित पाई गई जिसे जप्त कर परिवहन कार्यालय मण्डला में सुरक्षार्थ रखा गया है। चैकिंग अभियान में जिला परिवहन कार्यालय मण्डला का स्टाफ उपस्थित रहा। चैकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा ।