होटल-रेस्टोरेंट में की गई फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच  

छिंदवाड़ा. शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने अपनी टीम के साथ किया। जांच के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थापित फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम तथा आपातकालीन निकास मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एवं वार्षिक फायर ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं। इस पर नगर निगम द्वारा संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि किसी भी नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण से पूर्व नगर निगम से भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया के दौरान फायर प्लान की स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है, जिसके आधार पर व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार निरीक्षण कर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

नवीनीकरण कराना आवश्यक ००००

उन्होंने बताया कि भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद फायर प्लान के अनुरूप फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसकी वैधता तीन वर्ष होती है। इस अवधि में प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराना अनिवार्य है, जबकि तीन वर्ष पूर्ण होने पर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।

अग्नि सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन ०००००

नगर निगम अमले ने सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधारात्मक कार्य करने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना की स्थिति में जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को रोका जा सके।

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