वृद्धा से पेंशन वसूली पर रोक

जबलपुर: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अखिल कुमार श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्या की युगलपीठ ने 91 वर्षीय वृद्धा श्यामा देवी झा को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए पारिवारिक पेंशन से तीन लाख 33 हजार की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।दरअसल गुना निवासी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पेंशन भोगी है। 91 वर्ष की आयु में पारिवारिक पेंशन ही उनका एकमात्र आजीविका का साधन है। जिस कारण विभाग द्वारा की जा रही वसूली विधि व न्याय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। कथित अधिक भुगतान की राशि की वसूली वृद्ध व असहाय पेंशनभोगियों से नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब उसमें उनका कोई दोष या कपटपूर्ण आचरण न हो। कैट ने प्रथमदृष्ट्या तर्कों से सहमत होते हुए वसूली आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रतिवादी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है

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