अनुपातहीन संपत्ति मामले में ईडी की कार्रवाई, 39.91 लाख की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त

इंदौर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इंदौर उपक्षेत्रीय कार्यालय ने अनुपातहीन संपत्ति के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर नगर निगम के एक पूर्व कर्मचारी और उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है. जब्त की गई संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 39.91 लाख रुपए बताया है.

ईडी से प्राप्त अधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मंगलवार 2 फरवरी को पीएमएलए, 2002 के तहत की गई. जांच के दौरान सामने आया कि इंदौर नगर निगम के पूर्व कर्मचारी चेतन पाटिल और उनकी पत्नी ज्योति पाटिल के नाम पर भूखंड और आवासीय भवन के रूप में अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं, जो उनकी ज्ञात आय से अधिक पाई गईं. ईडी अधिकारियों के मुताबिक ये संपत्तियां अपराध से अर्जित आय से बनाई गई थीं, जिस पर धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी कुर्की की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल के बाद अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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