मोर का शिकार करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

मंदसौर/नाहरगढ। डीएफओ संजय रायखेरे द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना नाहरगढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम द्वारा ग्राम बेटीखेड़ी, तहसील सीतामऊ में त्वरित कार्यवाही की गई। सूचना अनुसार दो व्यक्तियों को राष्ट्रीय पक्षी मोर का अवैध शिकार करते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था।

वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपियों के कब्जे से एक मृत मोर एवं शिकार में प्रयुक्त एक नग गिलोल जप्त की गई। प्रकरण में आरोपी करण पिता कैलाश बांछड़ा, उम्र 18 वर्ष एवं प्रकाश पिता मनोहर बांछड़ा, उम्र 39 वर्ष, निवासी छोटी बेटीखेड़ी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश पिता मनोहर बांछड़ा को जिला जेल तथा आरोपी करण पिता कैलाश बांचड़ा को बाल सुधार गृह, रतलाम में दिनांक 13 जून 2026 तक निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

प्रकरण में विवेचना एवं अन्य विधिक कार्यवाही जारी है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय मोर (Indian Peafowl) वैज्ञानिक नाम Pavo cristatus भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I (भाग-B) के अंतर्गत सूचीबद्ध होकर संरक्षित प्रजाति है। इस संरक्षित वन्यजीव के अवैध शिकार अथवा उससे संबंधित अपराधों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 3 से 7 वर्ष तक के कारावास एवं न्यूनतम 25 हजार के अर्थदंड का प्रावधान है।

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