सतना : अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमर सिंह सिसोदिया अष्टम अपर सत्र न्यायालय सतना द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रु के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार गुप्ता द्वारा की गई.अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रावेंद्र कुमार दाहिया पिता रामगोपाल उम्र 19 वर्ष निवासी बराकला बदेरा मैहर द्वारा अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था.
दो वर्ष पहले आरोपी युवक उस वक्त बालिका के घर पहुंच गया था जब उसकी मां घर पर नहीं थी. आरोपी ने डरा-धमकाकर और शादी का झांसा देते हुए बालिका के साथ दुष्कर्म किया. डरी सहमी बालिका ने परिजनों को कुछ नहीं बताया. लेकिन उसके बाद युवक द्वारा बालिका को बार बार फोन कर मिलने के लिए बुलाकर परेशान किया जाने लगा. जिसे देखते हुए बालिका ने मांग से घटना के बारे में बताया. मामले की शिकायत होने पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुज 11 साक्षियों के कथत कराए गए. इसके साथ ही प्रदर्श पी-21 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए. लिहाजा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुएए न्यायालय द्वारा उक्त दण्डदेश पारित किया गया.
