भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट्स पर रोक: सामाजिक शांति भंग करने वालों पर लगेगा BNSS 163

भोपाल: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और भड़काऊ संदेशों के जरिए साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. आदेश में सोशल मीडिया पर वैमनस्य फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

इस प्रकार के प्रसारण से कई बार विक्षिप्त चित्र या आपत्तिजनक दृश्य सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर डालने से भी आमजन की भावनाएं आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित होती है. यहां यह उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आये कमेंट्स एवं क्रास कमेंट्स के कारण होता है. इंटरनेट पर एक प्रकार वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे पोस्ट के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है.

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