ट्विशा शर्मा खुदकुशी मामला: मप्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की

भोपाल: राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स स्थित बाग मुगालिया एक्सटेंशन में हुई चर्चित ट्विशा शर्मा खुदकुशी और दहेज मृत्यु मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की तैयारी शुरू हो गई है। मामले की संवेदनशीलता और लगातार उठ रही मांगों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच सौंपने के लिए औपचारिक सहमति पत्र जारी किया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 12 मई 2026 को हुई इस घटना के संबंध में थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 दर्ज किया गया था। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के तहत मामला कायम किया गया है।राज्य शासन ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत अपनी सहमति देते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच का अधिकार देने की अनुशंसा की है।

इसके तहत सीबीआई को न केवल मूल अपराध, बल्कि उससे जुड़े दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और अन्य आपराधिक पहलुओं की जांच करने की अनुमति भी दी जाएगी।बताया जा रहा है कि मामले को लेकर लगातार जनचर्चा और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

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