पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

इंदौर. कोरोना काल में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को इंदौर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उम्रकैद और 7 साल के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है.

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अंबेडकर नगर कोर्ट ने मानपुर थाना क्षेत्र के 2020 में हुए चर्चित हत्या मामले में आरोपी पंकज उम्र 40 साल, निवासी जिला धार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 7 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया. अभियोजन के अनुसार 8 मई 2020 को मानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला सड़क पर खून से लथपथ पड़ी है. उसे फोरलेन से उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर ले जाया गया, जहां उसने बताया कि वह अपने पति पंकज के साथ मजदूरी करती थी और लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से ट्रक में बैठकर मानपुर पहुंची थी. यहां से दोनों पैदल अपने गांव घाटाबिल्लौद जा रहे थे. रास्ते में पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने धारदार चाकू से पत्नी के गले पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया. गंभीर हालत में महिला सड़क तक पहुंची और बेहोश हो गई. इलाज के दौरान उसने अपने पति पर हमले का आरोप लगाते हुए मरणासन्न बयान दिया, बाद में उसकी मौत हो गई. इसके बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ाई गई. मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, फिर भी अभियोजन ने 20 गवाहों के बयान पेश किए और मृतका के मरणासन्न कथन को प्रमुख साक्ष्य बनाया. विशेष लोक अभियोजक आनंद नेमा और बलबहादुर सिंह अलावा ने प्रभावी पैरवी की. साक्ष्यों से संतुष्ट होकर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई.

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