
जबलपुर। शहपुरा और कटंगी स्थित बारहमासी पटाका दुकानों एवं संग्रहण स्थल पर राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त छापेमारी करते हुए जांच की। इस दौरान लायसेंसधारियों को लायसेंस, विस्फोटक अधिनियमों की शर्तों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई। अवैध विस्फोटक या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है ।
विदित हो कि कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं अनुविभागीय पुलिस अधकिारियों को संयुक्त दल गठित कर जिले में स्थित बारहमासी पटाखा संग्रहण, विक्रय एवं विनिर्माण स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं व विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, तथा विस्फोटक नियम 2008 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है।
सात बिन्दुओं पर जांच
कलेक्टर ने जारी आदेश में अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों कों उनके क्षेत्र के पटाखा विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय स्थलों का निरीक्षण में सात बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिये हैं। जिन बिंदुओं में जांच होनी है उसमें स्टॉक का भैतिक सत्यापन, स्टॉक पंजी एंट्री एवं मिलान, बिल बुक, कैश मेमो, जीएसटी आदि की संपूर्ण जानकारी, जारी किये गये लायसेंस में दी गई शर्तों एवं विस्फोटक अधिनियमों की शर्तों का अनुपालन, फायर एनओसी की स्थिति एवं फायर एनओसी की शर्तों के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का अनुपालन, लायसेंस नवीनीकरण की अद्यतन स्थिति तथा प्रस्तावित स्थल से आबादी, स्कूल, सुरक्षा संस्थान, विस्फोटक भंडारण एवं पेट्रोलपम्प आदि से सुरक्षित दूरी शामिल है।
