निष्क्रियता और नियमों की अनदेखी पर 12 सहकारी समितियों पर गिरी गाज

सीहोर। प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुधीर कैथवास द्वारा 12 अकार्यशील सहकारी समितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं. यह नोटिस उन समितियों को जारी किया गया है, जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं तथा जिनके द्वारा अंकेक्षण एवं निर्वाचन जैसी आवश्यक प्रबंधकीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है.

प्रभारी उप पंजीयक सुधीर कैथवास ने बताया कार्यालयीन अंकेक्षण कक्ष की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि संबंधित समितियां वर्षों से अकार्यशील हैं. ऐसी स्थिति मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आती है, जिसके कारण इन समितियों को परिसमापन में लाने की प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है. नोटिस में संबंधित समितियों को तीन सप्ताह की अवधि में सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित समितियों के विरुद्ध परिसमापन की प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी.

प्रभारी उप पंजीयक द्वारा बाकाडिय़ा आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित अलीपुर, बरखेड़ी दोराहा, झीकड़ी मेवाती मनीरामपुरा, भाउखेड़ी कालापीपल, राम रहीम मछुआ सहकारी समिति बिलकिसगंज, झीकड़ी-खुर्द, मनीरामपुरा झीकड़ी मेवाती, निमोटा, भूरि तलाई, खांडाबड, बमूलिया रायमल, हरिजन महिला मछुआ सहकारी समिति बरखेड़ी को नोटिस जारी किया गया है.

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