
जबलपुर। परीक्षा नियम का उल्लंघन का आरोप लगाने के आरोप में अतिथि शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफीसर कटनी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया कटनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
कटनी निवासी कपिल बागरी की ओर से कहा गया कि शाला में परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता की ड्यूटी कक्ष क्रमांक एक में लगी थी। वहीं कक्षा क्रमांक दो में चीटिंग कराने की खबर आई तो याचिकाकर्ता ने प्राचार्य को बताया। दलील दी कि याचिकाकर्ता ने कोई दुव्र्यवहार नहीं किया, वह कक्षा में नकल की घटना का वीडियो बना रहा था। इसके बावजूद प्राचार्य ने याचिकाकर्ता और कक्षा क्रमांक दो के शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों से जवाब तलब किया है।
