नेशनल लोक अदालत: धारा 138, वैवाहिक विवाद और बिजली बिलों समेत हजारों प्रकरणों का मौके पर निपटारा

भोपाल। राजधानी भोपाल में वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में किया गया. जिसका शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया. कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश अत्याचार निवारण अधिनियम राजर्षि श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्निन्ध द्विवेदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल सहित सभी न्यायाधीशगण उपस्थित रहे.

इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर पीसी शाक्य, डिप्टी कलेक्टर रत्नेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त डीसीपी नीतू सिंह ठाकुर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, जिला विधिक सहायता अधिकारी बीएम सिंह,सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा विधि महाविद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र भी उपस्थित रहे. लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद एवं अन्य सिविल मामलों सहित कुल 13 हजार 186 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए.

वहीं विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल एवं यातायात ई-चालान से संबंधित 80 हजार 500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए. जिले की 61 खण्डपीठों का गठन, हजारों प्रकरणों का निराकरण किया गया.

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