जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जबलपुर जिले में ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है । प्रतिबंध हटा दिये जाने के बाद जिले में अब ट्यूबवेल खनन कराने के लिये प्रशासकीय अनुमति की बाध्यता नहीं होगी ।
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