जबलपुर:मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के निर्देश पर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।शहरी क्षेत्र में कोटपा अधिनियम की धारा 4, 5, 6 और 7 के उल्लंघन पर चालान काटे जाएंगे।
इसके तहत बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किए जाएंगे, जो नियमित निरीक्षण कर नियमों का पालन करवाएंगे। साथ ही धारा 6(ब) के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचें और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यह पहल शहर में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
