निगम के खिलाफ दुकानदारों को मिला स्थगन

इंदौर: आज हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई करते हुए नगर निगम के खिलाफ दुकानदारों को स्थगन दे दिया. साथ ही दुकानदारों को वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु 7 दिन का समय दिया है.दरअसल मामला इस प्रकार है कि नगर निगम ने शिवाजी मार्केट 120 दुकानदारों को हटाने के नोटिस दिए थे. नोटिस में तीन का समय दिया गया था. आज रिमूवल कार्रवाई होने वाली थी. दुकानदारों ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष यादव के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. आज जस्टिस प्रणय वर्मा के विशेष कोर्ट में विशेष सुनवाई का आवेदन अधिवक्ता यादव ने लगाया था, जिसको लेकर विशेष सुनवाई की गई.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता यादव ने तर्क दिया कि दुकानदारों को अपील का समय नहीं दिया गया है और सीधे कार्रवाई के नोटिस दिए गए है. इस पर नगर निगम की ओर से तर्क दिया गया कि कान्ह नदी की सफाई के लिए दुकानें हटाई जा रही है. दुकानदारों को नई जगह दुकानें भी दे दी है. निगम ने केवीएट भी लगा रखी है. जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि अपील का मौका नहीं दिया है. अपील का मौका दिया जाना चाहिए था. हाईकोर्ट ने स्टे का आदेश दे दिया. साथ ही दुकानदारों को वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष 7 दिन अपील करने का समय दिया गया है.

कांग्रेस ने दुकानदारों पर कार्रवाई का किया विरोध
शिवाजी मार्केट में दुकानें हटाने के विरोध में सुबह शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंच गए थे. निगम कार्रवाई का विरोध किया. निगम के रिमूवल दस्ते को कार्रवाई नहीं करने दी. इसके बाद निगम को कार्रवाई रोकना पड़ी और खाली हाथ लौटना पड़ा

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