25 चिकित्सका संस्थानों को नोटिस जारी

जबलपुर: जल तथा वायु प्रदुषण अधिनियमों के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति (कंसेंट टू ऑपरेट) प्राप्त किये बिना संचालित हो रहे जिले के 25 चिकित्सकीय संस्थानों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। इन सभी चिकित्सकीय संस्थानों को तीन दिन के भीतर नोटिस का जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं तथा निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित याचिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के पालन में यह कारवाई की गई है।
इन संस्थानों को मिला नोटिस
जिन 25 चिकित्सकीय संस्थानों को “कंसेंट टू ऑपरेट” प्राप्त नहीं करने की वजह से नोटिस जारी किया गया है, उनमें विराट नेत्रालय, ब्लू स्काई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोबेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल, नारायण हेल्थ केयर, साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, छवि आई हॉस्पिटल, श्री राम हॉस्पिटल, डॉ मकसूदा अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल, परम्भा नेत्रालय, शिव सागर हॉस्पिटल, महावीर मल्टीस्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल, गजकेसरी हॉस्पिटल, अमृतसिटी हॉस्पिटल, सिहोरा हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, प्राइम हेल्थ केअर, गोलछा आर्थो केयर हॉस्पिटल, शिव नेत्रालय, विजयश्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आइडियल फर्टिलिटी एंड आईवीएफ जेनेटिक सेंटर, देवश्री मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, संकल्प मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं विजया मेमोरियल हॉस्पिटल शामिल हैं।

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