जबलपुर: गोदामों में भंडारित विगत वर्षों का गेहूं रीसाइकिल होकर उपार्जन केंद्रों में बिकने की आशंका को देखते हुये कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा जिले में स्थित गोदामों में भंडारित गेहूं की निकासी पर उपार्जन अवधि तक प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने आदेश में ऐसे गोदामों को सील करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
निकासी के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति आदेश के मुताबिक गोदामों से उपार्जन अवधि में गेहूं निकासी की अनुमति सिर्फ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के लिखित अनुमति से ही मिलेगी।
निकासी के समय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थिति में गोदाम का पुराना गेहूं उपार्जन केंद्र में विक्रय हेतु न पहुंचे। आदेश के मुताबिक गोदामों में कीटोपचार की कार्रवाई भी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की अनुमति से ही हो सकेगी। गोदाम में भंडारित जिन्स की सुरक्षा की पूरी जवाबदारी गोदाम अथवा वेयरहाउस मालिक की ही होगी।
