जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उम्रकैद के फैसले पर लगी रोक, आत्मसमर्पण के आदेश पर भी स्टे

नई दिल्ली | छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (JCC) के नेता अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी स्थगन (स्टे) आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्हें दोषी करार देते हुए तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से जोगी को फिलहाल जेल जाने से तत्काल राहत मिल गई है।

यह पूरा मामला साल 2003 का है, जब रायपुर के मौदहापारा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जग्गी को दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ला का बेहद करीबी माना जाता था। साल 2007 में निचली अदालत ने इस मामले में 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, परंतु अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। बाद में सीबीआई की लंबी कानूनी लड़ाई और 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई की और 2 अप्रैल 2026 को अमित जोगी को दोषी ठहराया था।

अमित जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई शीर्ष अदालत में जारी रहेगी। यह स्टे ऑर्डर जोगी के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी चुनावी सक्रियता पर सवालिया निशान लग गए थे। अब अंतिम निर्णय आने तक वह स्वतंत्र रहेंगे, हालांकि मामले की अंतिम सुनवाई पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं।

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