अवकाश घोषित होने पर नहीं हो स्कूलों का संचालन : बघेेल

छिंदवाड़ा। आज डीईओ बघेल ने समस्त निजी स्कूलो के संचालको और प्राचार्यो की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए है. बैठक में डीईओ श्री बघेल द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीईओ श्री बघेल ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर अवकाश दिवस में स्कूलों का संचालन न किया जाए। ऐसे विद्यालय जिनकी वार्षिक शुल्क 25,000 रुपये या अधिक है, वे डीपीआई के फीस पोर्टल पर जानकारी अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इसके अलावा निर्देशित किया गया कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर टीसी तत्काल प्रदान की जाए तथा टीसी जिस माह में दी जाती है, उसी माह तक की ही फीस ली जाए। ऐजूकेशन पोर्टल 3.0 पर नामांकन अपडेट पूर्ण करने एवं छात्र/छात्राओं की अपार आईडी से संबंधित कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही छात्र-छात्राओं से संबंधित प्रोफाइल अपडेट, समेकित छात्रवृत्ति एवं एम.पी. टास्क छात्रवृत्ति की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने को कहा गया। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि विद्यालय में संचालित विद्यार्थियों के परिवहन के लिये उपयोग किए जा रहे वाहन/वैन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रसाधन एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियम (आरटीई) के तहत प्रवेशित बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि विद्यालय में संचालित पुस्तकों की उपलब्धता खुले बाजार में सुनिश्चित की जाए तथा इस संबंध में सूचना विद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए।

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