सीहोर कलेक्टर को हाईकोर्ट के निर्देश, किसान का नाम दोबारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकलपीठ ने ने सीहोर कलेक्टर को निर्देशित किया है वह 14 दिन के भीतर याचिकाकर्ता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुन: दर्ज करें।

सीहोर निवासी राजू उर्फ राजमल विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता केके पांडेय, सिद्धार्थ एस पांडेय एवं अश्मिता चंद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ग्राम बिल्किशगंज स्थित भूमि वर्ष 2001-02 में याचिकाकर्ता को आवंटित की गई थी। इस संबंध में उन्होंने वर्ष 2004 में सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें भूमि पर अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की। इसके पश्चात राजस्व अभिलेखों में भी उनका नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज कर लिया गया था। दलील दी गई कि संबंधित नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनका नाम अभिलेख से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कलेक्टर सीहोर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। कलेक्टर द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है और अन्य मामलों में भी अनियमितताएं की गई हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

 

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