दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह रोका गया

नीमच। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखी गई।

इसी क्रम में दिनांक 20 अप्रैल 2026 को जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच श्री प्रवीण कुमार को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर प्रात: लगभग 12:00 बजे नीमच शहर की गाडोलिया बस्ती में टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के दौरान वहां दो नाबालिग बालिकाओं के विवाह की तैयारी होना पाया गया।

तत्पश्चात श्री प्रवीण कुमार द्वारा तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अंकिता पंड्या को सूचित किया गया, जिस पर तत्परता दिखाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ शहर श्रीमती दीपिका नामदेव, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची।

मौके पर उपस्थित दोनों बालिकाओं के माता-पिता एवं परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा उनसे लिखित शपथ पत्र लिया गया कि वे उक्त बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा आवश्यक पंचनामा तैयार किया गया तथा आगे की वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की टीम में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स श्री राकेश सिंह परिहार, श्री हेमेंद्र शर्मा, श्रीमती पिंकी ठाकुर उपस्थित रहे। श्री प्रवीण कुमार द्वारा आमजन से अपील की गई है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में सहयोग करें।

 

 

Next Post

मकान मालिक को बंधक बनाकर लाखों की चोरी

Mon Apr 20 , 2026
छिंदवाड़ा। थाना कोतवाली क्षेत्र के लालबाग में मकान बालिक को बंधक बना कर उसके घर से नगदी रकम सहित लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया. उक्त बात की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. प्राप्त जानकारी अनुसार रिटायर्ड आपूर्ति विभाग […]

You May Like