
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के शासकीय सेवकों और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की डीए दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, छठवें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे 1 जुलाई 2025 से 5 प्रतिशत बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 315 प्रतिशत से बढ़ाकर 323 प्रतिशत तथा चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1435 प्रतिशत से बढ़ाकर 1465 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। हालांकि, इन कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 अप्रैल 2026 (भुगतान माह मई 2026) से किया जाएगा। वहीं, 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर छह समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक दिया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या मृत हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके नामांकित सदस्यों को एरियर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी।
इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है और बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
