दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई की चुनौती पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पेश कर सकते हैं अपनी दलीलें

नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय आज बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई करने जा रहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सीबीआई द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करेगी, जिसमें निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। वहीं, इस सुनवाई में एक विशेष पहलू यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वयं अदालत के समक्ष अपना पक्ष और दलीलें पेश करें।

इससे पहले, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से हटाने का अनुरोध किया था, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। सीबीआई ने इस मांग को ‘फोरम शॉपिंग’ करार देते हुए विरोध किया है और कहा कि केवल किसी गोष्ठी में उपस्थिति सुनवाई से अलग होने का आधार नहीं हो सकती। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी और आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था।

विवाद की जड़ 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सुनाया गया वह फैसला है, जिसमें चार्जशीट के विरोधाभासों और गवाहों के बयानों में अंतर को देखते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने तब लंबी जेल अवधि का भी जिक्र किया था। अब सबकी नजरें आज की हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं, क्योंकि यह तय करेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या मामले की नए सिरे से जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए इन मामलों ने दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से उथल-पुथल मचा रखी है।

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