राशन गबन के आरोप में अमहाटोला के विक्रेता पर एफआईआर दर्ज

सिंगरौली : जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान के विके्रताओं के द्वारा खाद्यान्न वितरण में की जा रही घपलेबाजी को लेकर कलेक्टर गौरव बैनल ने सख्त रूप अपनाया है। अब तक दो विके्रताओं के खिलाफ राशन गबन के आरोप में अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है।जिले के सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमहाटोला स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न गबन पर संबंधित विके्रता के विरूद्ध सरई थाने में दुकान के विके्रता के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

उचित मूल्य दुकान अमहाटोला का औचक निरीक्षण किया। भौतिक सत्यापन के दौरान पीओएस मशीन के स्टॉक और दुकान में मौजूद वास्तविक राशन में भारी अंतर पाया गया। मशीन के अनुसार दुकान में 47.05 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, जबकि मौके पर केवल 16 क्विंटल ही मिला। इस प्रकार 31.05 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जिसकी बाजार दर के अनुसार कुल कीमत 72,967.50 आंकी गई है। सरई पुलिस थाने में विके्रता अनिल सिंह पिता उदयपाल सिंह, निवासी शिवगढ़ के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 316(3) न्यास भंग/गबन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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