एमार इंडिया के फर्जीवाड़े पर रेरा का शिकंजा

इंदौर: शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें देश की चर्चित रियल एस्टेट कंपनी एमार इंडिया, जिसे विश्व प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा के निर्माण से जोड़ा जाता है, पर गंभीर अनियमितताओं और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के आरोप सिद्ध हुए हैं.

मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), भोपाल द्वारा पारित ताजा आदेश ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले के अनुसार, कंपनी ने एक ही प्लॉट को पहले खरीदार को बेचने के बाद उसी भूखंड की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कर दी, जो सीधे तौर पर दोहरी बिक्री और उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. इस अनियमितता को अत्यंत गंभीर मानते हुए रेरा ने बाद में की गई रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया तथा कंपनी को निर्देशित किया कि वह मूल (प्रथम) खरीदार के पक्ष में ही वैध बिक्री विलेख निष्पादित करे और उसे कब्जा प्रदान करे. साथ ही कंपनी पर आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया गया है.

पूर्व में भी की थी कार्रवाई
इससे पूर्व भी रेरा द्वारा इसी कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण परियोजना में होने वाली बिक्री विलेख पर रोक लगा दी गई थी. उक्त प्रकरण में कंपनी द्वारा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने लगभग 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया था. इसके बावजूद कंपनी की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं होना नियामक व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है.

पहले भी सामने आई है शिकायत
कई निवेशकों द्वारा समय पर कब्जा न दिए जाने, अधूरी परियोजनाओं, भ्रामक वादों और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं. उक्त प्रकरण में प्रभावितों उमाकांत त्रिपाठी और नरेंद्र जोशी की ओर से पैरवी अधिवक्ता हितेंद्र त्रिपाठी द्वारा की गई.

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