जबलपुर: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले जिले के 15 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन विक्रेताओं ने शासन के निर्देशों के बावजूद ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक का वितरण नहीं किया था। उप संचालक डॉ. एस. के. निगम के अनुसार 1 अप्रैल से उर्वरक का शत-प्रतिशत वितरण ई-विकास पोर्टल से करना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद 3 से 6 अप्रैल के बीच कई विक्रेताओं ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत की गई।
इन विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
जानकारी के अनुसार निलंबित विक्रेताओं में न्यू शर्मा कृषि केन्द्र (अंधुवा, पनागर), जय कृषि केन्द्र (खलरी, मझौली), इफको बाजार (पनागर), वैष्णवी कृषि केन्द्र (मोहला, मझौली), तिवारी कृषि सेवा केन्द्र (गोसलपुर, सिहोरा), अभिषेक कृषि सेवा केन्द्र (मनकेडी, शहपुरा), राहुल ट्रेडर्स (नुनसर, पाटन), अजय कृषि केन्द्र (रैपुरा पनागर), गुप्ता कीटनाशक भंडार (बघराजी, कुण्डम), किसान कृषि सेवा केन्द्र (बघराजी, कुण्डम), माँ शारदा खाद बीज भंडार (पिपरिया बरगी, जबलपुर), अग्रवाल इंटरप्राइजेज (पाटन), पाण्डेय कृषि केन्द्र (मझगवां, सिहोरा), अनमोल एग्रोटेक (बेलखाडू, पनागर) और मेसर्स सिद्धी फर्टिलाइजर (खजरी, पनागर) शामिल हैं।
5 सहकारी संस्थाओं को नोटिस
विभाग ने सख्ती बरतते हुए 5 सहकारी संस्थाओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी
