
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से बैतूल की मुलताई नगर पालिका की निर्वाचित अध्यक्ष नीतू परमार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत मुलताई के उस फैसले को अनुचित करार देते हुए निरस्त कर दिया जिसमें अध्यक्ष के चुनाव को रद्द कर पुन: चुनाव कराने कहा गया था।
नीतू परमार की ओर से हाईकोर्ट में अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल एवं अधिवक्ता ऐश्वर्य नंदिनी तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त 2022 को अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। इसमें नीतू को 15 में से 9 वोट मिले थे, जबकि वर्षा गडेकर को 6 वोट मिले थे। वर्षा ने नीतू के निर्वाचन के खिलाफ जिला अदालत में चुनाव याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने 6 वोट निरस्त कर नीतू के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दोबारा चुनाव कराने कहा था। नीतू ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने चुनाव में कोई अनियमितता नहीं पाते हुए जिला अदालत के आदेश को निरस्त कर नीतू परमार को तत्काल अध्यक्ष के पद पर बहाल करने के निर्देश दिए।
