
छतरपुर। जिले में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी के चलते मार्च 2026 माह में विभिन्न थानों के 193 प्रकरणों में आरोपियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। यह उपलब्धि पुलिस की सतत विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग और समय पर न्यायालय में प्रस्तुति का परिणाम मानी जा रही है।
प्रमुख मामलों में थाना बड़ामलहरा के वर्ष 2021 के हत्या और बलवा प्रकरण में आरोपी मोरपाल सिंह सहित अन्य को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना राजनगर के छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास मिला। वहीं महाराजपुर थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा नौगांव, गौरिहार और मातगुवां थाना क्षेत्रों के विभिन्न मामलों में भी आरोपियों को 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष 3 माह तक की सजा दी गई है। इन मामलों में अवैध हथियार, छेड़छाड़, हत्या के प्रयास और सड़क दुर्घटना से मृत्यु जैसे प्रकरण शामिल हैं।
पुलिस द्वारा भौतिक और तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट और गवाहों के सुरक्षित बयान ने मामलों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सफलता सशक्त विवेचना और अभियोजन टीम की मेहनत का परिणाम है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे।
