अक्षय तृतीया पर न होने पाएं बाल विवाह

सीहोर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगामी 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर निगरानी रखी जाएगी. ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों को सक्रिय कर संदिग्ध विवाहों की सूचना तत्काल प्रशासन तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही पुलिस, प्रशासन, शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग के बीच समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. बाल विवाह की रोकथाम के साथ आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जिोर दिया गया है. विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे बाल विवाह जैसी घटनाओं की जानकारी तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर दें। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 तथा पुलिस आपातकालीन सेवा 112 को सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

 

 

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