इंदौर: धार के भोजशाला विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की रूपरेखा तय की. कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई 6 अप्रैल सोमवार से लगातार चलेगी.सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट को जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले पर दिशा निर्देश जारी किए थे.
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तय किया कि अंतिम सुनवाई में सबसे पहले पांच याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी, इसके बाद प्रतिवादी पक्ष की दलीलें और अंत में अंतरिम याचिकाओं पर विचार होगा. धार मुस्लिम समाज के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि यह मामला धार सिविल कोर्ट में भी चल रहा है और वहां की सुनवाई जारी रहनी चाहिए. अदालत ने इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का क्रम निर्धारित किया. अब सभी पक्ष 6 अप्रैल से शुरू होने वाली सुनवाई की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें पूरे मामले की निर्णायक दलीलों को सुना जाएगा
