ट्रांसफर पर हाईकोर्ट की रोक: कपूर त्रिपाठी को अंतरिम राहत, 8 अप्रैल को अगली सुनवाई

सिंगरौली। मोरवा थाने के पूर्व प्रभारी कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी को उनके स्थानांतरण मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। त्रिपाठी ने पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के खिलाफ 28 मार्च 26 को रिट पिटीशन दायर की थी।

मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को सिंगल बेंच में न्यायाधीश मनिंदर एस. भाटी द्वारा की गई, जहां उन्हें राहत प्रदान की गई। वहीं, प्रकरण की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कपूर त्रिपाठी की ओर से सीनियर एडवोकेट के.सी. घिल्डियाल के मार्गदर्शन में अधिवक्ता ब्रमेंद्र प्रसाद पाठक, आतिश कुमार यादव, राममिलन साकेत सहित अन्य ने पक्ष रखा।

अधिवक्ता आतिश कुमार यादव के अनुसार, न्यायालय से स्टे मिलने के बाद कपूर त्रिपाठी के दोबारा मोरवा थाना का प्रभार संभालने की स्थिति बन गई है। वहीं, आदेश की आधिकारिक प्रति प्राप्त करने के लिए उनके अधिवक्ता प्रक्रिया में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कपूर त्रिपाठी को मोरवा थाना प्रभारी पद से करीब ढाई महीने के भीतर ही हटा दिया गया था और उनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी (भोपाल) किया गया था, जिसे उन्होंने बिना पर्याप्त कारण बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी। अब इस मामले में 8 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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