मुन्नाभाई आरक्षक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

सतना: आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जब प्रशिक्षण शुरु हुआ तो मुन्नाभाई ठीक से हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहा था. मामला संदिग्ध नजर आने पर जब जांच की गई तो मालुम हुआ कि मुन्नाभाई ने धोखाधड़ी कर आरक्षक की नौकरी पाई थी. 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.

अभियोजन प्रवक्त्ता संदीप कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना भूपेश कुमार मिश्रा के न्यायालय द्वारा आरोपी टिंकु कुमार यादव पिता अरविंद उम्र 34 वर्ष निवासी बरौंधा शंभूगंज बांका बिहार को धारा 420 आईपीसी और मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अंतर्गत 2 वर्ष और 1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 1 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा द्वारा की गई. पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के पर विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराए गए और दस्तावेजों के जब्ती की कार्रवाई की गई. जिसके बाद न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ. लंबी चली सुनवाईं के बाद अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश पारित किया गया.
  हिंदी न पढ़ पाने से हुआ संदेह
अभियोजन प्रवक्ता के अनुसार मामला वर्ष आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2013 का है. परीक्षा में सफल होने के बाद टिंकू कुमार की तैनाती बतौर आरक्षक कटनी जिले में हुई. लेकिन प्रशिक्षण के दौरान जब वह हिंदू भी ठीक से नहीं पढ़ा पाया तो उसका चयन संदेह के घेरे में आ गया. जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा टिंकू के दस्तावेजों की जांच शुरु की गई. इस दौरान यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि ओएमआर शीट पर जो अंगूठे के निशान और टिंकू के अंगूठे के निशान अलग अलग निकले. जिसे देखते हुए माधव नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. चूंकि आरक्षक भर्ती की परीक्षा कोलगवां थाना अंतर्गत शहर के विद्यालय में दी गई थी. लिहाजा मामले को वहां भेज दिया गया

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