
छतरपुर। जिले में संभावित चारा संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बिजावर सहित पूरे जिले में चारा, घास-भूसा और फसल अवशेष के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 10 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जिले से बाहर चारा या भूसा नहीं ले जा सकेगा।
प्रशासन का कहना है कि गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए चारे की कमी की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि जिले में पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध रह सके। आदेश की जानकारी शनिवार शाम करीब 5 बजे सामने आई।
