
सिंगरौली: उपखंड मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा नवरात्र पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कल दिन शुक्रवार 27 मार्च की दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कोयला परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई करने वाले वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी।
प्रशासन द्वारा यह निर्णय नवरात्र पर्व के दौरान बढ़ने वाली भीड़, आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित समय में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
