इंदौर: हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश स्वास्थ विभाग के कई अधिकारियों को अवमानना का दोषी मानकर दो दो माह की सजा सुनाई है. उक्त सजा हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर मिली है. हालांकि कोर्ट ने सजा तीन हफ्ते तक स्थगित करने के भी आदेश दिए है.हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस प्रणय वर्मा ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते स्वास्थ विभाग के कई अधिकारियों को सजा सुना दी है.
मामला मंदसौर हॉस्पिटल में अशोक पडियार और अन्य आठ वार्डबॉय के नियमितीकरण का है. कहा जा रहा है कि उक्त मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में सभी वार्ड बॉय को नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया. इसके बाद प्रकरण में अधिकारियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर और प्रवीण कुमार भट्ट ने अवमानना याचिका दायर लगाई थी.
आज सुनवाई में अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर और प्रवीण कुमार भट्ट के तर्को से सहमत होकर जस्टिस प्रणय वर्मा ने सभी अधिकारियों को दो-दो माह की सजा सुना दी. जस्टिस प्रणय वर्मा ने प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग, आयुक्त स्वास्थ्य विभाग, संयुक्त आयुक्त स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी मंदसौर को हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सजा सुनाई. साथ ही आदेश में सजा को तीन हफ्ते तक स्थगित रखने का भी आदेश दिया है. तीन हफ्तों में यदि स्वास्थ विभाग ने सभी बार्डबॉय को नियमित करने के आदेश जारी नहीं किए , तो सभी को सजा भुगतना होगी.
