
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त जबलपुर को मालगोदाम चौक पर प्रस्तावित 25 दुकानों के निर्माण और आवंटन के संबंध में जल्द निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकलपीठ ने इसके लिए निगम को तीन सप्ताह की मोहलत दी है। न्यायालय ने कहा कि अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय से याचिकाकर्ता को भी अवगत कराएं।
जबलपुर निवासी गोरंग पॉल एवं संतोष पॉल की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि नगर निगम द्वारा मालगोदाम चौक पर 25 दुकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दुकान निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने निगम प्रशासन को अभ्यावेदन दिया था। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मांग की गई कि दुकानों का निर्माण जल्द शुरू करवाकर आवंटित की जाएं। निगम प्रशासन द्वारा तैयार ले-आउट के हिसाब से इनका निर्माण किया जाए। समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा कर याचिकाकर्ताओं और अन्य दुकानदारों को आवंटित की जाएं। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
