जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ के पाठा में पंचायत कर्मी की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने नियुक्ति विवाद का मामला वापस एसडीओं को भेजते हुए निर्देशित किया है कि वह दस्तावेजों की वैधानिकता के आधार पर निर्णय लें।दरअसल टीकमगढ़ निवासी रामगोपाल नायक की ओर से अधिवक्ता प्रभात असाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता और अनावेदक हरीश चंद्र साहू ने पंचायत कर्मी की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया और दोनों को बराबर अंक मिले।
चूंकि हरीश ओबीसी वर्ग से है, इसलिए उसे नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता ने एसडीओ और एडीशनल कलेक्टर के समक्ष आपत्ति जताते हुए कहा कि नियुक्ति पाठा के लिए थी और हरीश का जन्म प्रमाण और राशन कार्ड बड़ा मल्हेरा का है। एसडीओं और एडीशनल कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की अपील निरस्त कर दी, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने दोनों आदेशों को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया और मामला वापस एसडीओं को भेज दिया।
