सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हाउस कीपिंग के नय टेंडर पर रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हाउस कीपिंग सुविधाओं के लिए जारी किए गए नए टेंडर की आगामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने डायरेक्टर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, कलेक्टर व सीएमएचओं टीकमगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

दरअसल टीकमगढ़ निवासी क्षितिज तिवारी की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और उसे सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता को 11 फरवरी 2026 को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। समझौते के अनुसार याचिकाकर्ता को प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने कहा गया। दलील दी गई कि पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्या के कारण याचिकाकर्ता प्रदर्शन गारंटी जमा नहीं कर सका। उन्होंने आवेदन देकर कुछ समय मांगा और अगले ही दिन प्रदर्शन गारंटी जमा कर दी। इसके बावजूद विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किए बिना और उसकी शिकायतों पर विचार किए पूरी निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी। अधिकारियों ने अब एक नई निविदा जारी की है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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