रेल कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी

जबलपुर : रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। ग्रुप सी के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का वार्षिक विवरण देना होगा, जो पहली नियुक्ति के तीन महीने के भीतर और हर साल जनवरी में जमा करना होगा। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि सेवक अपने नाम, परिवार के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी तय प्रारूप में विभाग को देंगे।

आदेश में कहा गया है कि जिन ग्रुप सी के ऐसे पर्यवेक्षक कर्मचारी, जिनका ग्रेप पे 4600 या उससे अधिक है, उन्हें अपनी विरासत में मिली, खरीदी गई, लीज मॉर्डगेज पर ली गई अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण देना होगा। पहली नियुक्ति के 3 माह के अंदर और हर साल जनवरी में जमा करना जरूरी आदेश में कहा गया है कि यह विवरण पहली नियुक्ति के तीन महीने के अंदर तथा इसके बाद हर वर्ष जनवरी महीने में जमा करना जरूरी होगा।
कर्मचारियों के बीच मचा हड़कंप
आदेश जारी होते ही कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि संपत्ति का विवरण लेना ठीक नहीं है। वहीं कुछ का मानना है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। पैतृक संपत्ति के साथ अपनी खुद की कमाई और बनाई गई संपत्ति की जानकारी देने में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। लेकिन फिर भी कर्मचारी सहमे हुये हैं कि जानकारी किस प्रकार बोर्ड को भेजी जाए।

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