आवेदक के दावे पर लो उचित निर्णय

जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट ने पीएचई के इंजीनियर इन चीफ को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी को नियमित स्थापना वेतनमान का निर्धारण कर उसका भुगतान करने के संबंध में निर्णय लें। इसके अलावा प्रमोशन का लाभ देने पर भी विचार करें।

जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है। खंडवा निवासी अब्दुल मजीद खान की ओर से अधिवक्ता एके मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उक्त मांगों को लेकर इंजीनियर इन चीफ को अभ्यावेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

Next Post

सुरुचि नारी शक्ति सम्मान आज: भोपाल की 13 विशिष्ट महिलाएं होंगी सम्मानित, कार्यक्रम संध्या 4 बजे से

Sun Mar 8 , 2026
भोपाल: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज आठ मार्च रविवार को सुरुचि नारी शक्ति सम्मान समारोह नवभारत प्रेस परिसर में अपरान्ह चार बजे से आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में समाज के विभिन क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली तेरह महिलाओं को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा. […]

You May Like

मनोरंजन