
जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियम कुमार सक्सेना की अदालत ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपी जितेन्द्र चक्रवर्ती को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को कोर्ट उठने तक की सजा व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
अदालत के समक्ष एडीपीओ मनीष समाधिया ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2026 को फरियादी अपनी ड्यूटी पर आरक्षक वीरेन्द्र व सुशील के साथ थाना के शासकीय मोबाईल वाहन से रिछाई की ओर भ्रमण पर थे। जहां रोड किनारे खड़े आरोपी जितेन्द्र चक्रवती को हिदायत दी गई तो वह गाली गलौज करते हुए झूमाझटकी करने लगा और मारपीट शुरु कर दी। जिसे आरक्षक वीरेन्द्र ने पकडऩा चाहा तो उससे भी झूमाझटकी की। उक्त मामले में आरोपी जितेन्द्र के खिलाफ रांझी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
